पुलिस की सख्त हिदायत

थांदला पुलिस ने मकान मालिक पर की कार्यवाही, किरायेदार की सूचना न देने पर मामला दर्ज

थांदला. जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर थांदला पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। आदेशानुसार, मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में दर्ज करानी थी, लेकिन इस नियम का पालन न करने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

आदेश का उल्लंघन, पुलिस की त्वरित कार्रवाई
श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी आदेश के अनुसार, मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य था। लेकिन इस नियम का पालन न करते हुए ईश्वर मालवीय नामक मकान मालिक ने अपनी बारिया कॉलोनी, खवासा स्थित मकान में किरायेदार को बिना पुलिस को सूचना दिए किराए पर रखा।

किरायेदार की पहचान और दस्तावेजों की जांच
सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मकान की ऊपरी मंजिल पर स्थित कमरे को जिग्नेश भाई सावलिया, निवासी सूरत, गुजरात को किराए पर दिया गया था। जब पुलिस ने मकान मालिक से किरायेदारी के दस्तावेज मांगे तो वह कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया।

मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
किरायेदार की सूचना न देकर जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर मकान मालिक ईश्वर मालवीय के खिलाफ धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना थांदला पर अपराध क्रमांक 177/2025 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस की सख्त हिदायत
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे और एसडीओपी रविंद्र राठी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मकान मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अपने किरायेदारों की जानकारी थाने में दर्ज कराएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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