100 मीटर की परिधि में 14 दुकानों पर जांच

शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू विक्रय पर प्रशासन की सख्ती, 14 दुकानों पर कार्रवाई

झाबुआ. कोटपा अधिनियम (COTPA Act) के तहत 03 अप्रैल 2025 को जिले में तंबाकू और मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार, तहसीलदार सुनील डावर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय पाटीदार, ड्रग इंस्पेक्टर गीतम पठोदिया और सहायक नोडल कोटपा की टीम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया।
100 मीटर की परिधि में 14 दुकानों पर जांच.               कार्रवाई के तहत झाबुआ के नगरीय क्षेत्र में स्थित स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानों की जांच की गई। इस दौरान 14 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए वहां बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को जप्त किया गया।

आठ दुकानदारों पर 4900 रुपये का जुर्माना
नियमों का उल्लंघन करने पर आठ दुकानदारों पर कुल 4900 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, प्रशासन ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि यदि भविष्य में वे दोबारा इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए, तो उन पर और अधिक जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नियमित निरीक्षण और जनजागरूकता अभियान जारी रहेगा
झाबुआ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जाएंगे। इसके साथ ही, जनजागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को तंबाकू और मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

उक्त कार्रवाई जिले में तंबाकू और मादक पदार्थों की अवैध बिक्री को नियंत्रित करने और युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

Dr.Talera's Multi-speciality Dental Clinic, 


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