42 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज

पेटलावद पुलिस की सख्त कार्रवाई: हाईवे जाम करने वाले 42 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

पेटलावद, 28 फरवरी 2026 (जितेश विश्वकर्मा)

थाना प्रभारी पेटलावद के नेतृत्व में पुलिस ने बदनावर–पेटलावद स्टेट हाईवे पर चक्का जाम करने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 42 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। घटना 27 फरवरी 2026 की है, जब मृतक पंकज पिता कालूराम डामर, निवासी भैसोला, का शव ग्राम कसारबर्डी स्थित माही नदी के पुल पर रखकर कुछ लोगों द्वारा हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने शव को सड़क पर रखकर वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे बदनावर–पेटलावद मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान आम यात्रियों, एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक यातायात बाधित रहने से राहगीरों में आक्रोश और असुविधा की स्थिति बनी रही।

सूचना मिलते ही पेटलावद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शव का अंतिम संस्कार करने और मार्ग को सुचारु रूप से खोलने की अपील की, लेकिन समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और कथित रूप से “बेर” (झगड़े) के नाम पर पैसों की मांग की गई, जिसे पुलिस ने गंभीर अपराध की श्रेणी में माना है।

स्थिति को नियंत्रित करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की और 42 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 301, 191(2), 126(2) एवं 308(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने जैसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और सभी को विधिसम्मत कार्रवाई के तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कानून अपने हाथ में न लें, बल्कि प्रशासन और पुलिस से संवाद स्थापित करें।

इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है

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