10 वर्ष का सश्रम कारावास

पत्थर से वार कर की गई हत्या, आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास


झाबुआ: 30 मार्च 2025 – थाना पेटलावद के एक जघन्य और सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायालय, पेटलावद जिला झाबुआ ने आरोपी भेरूलाल पिता मांगू मेडा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

यह मामला ग्राम ठिकरिया का है, जहां 27 दिसंबर 2021 को खेत के रास्ते को लेकर हुए विवाद में आरोपी भैरूलाल मेडा और मृतक सोमला सिंगाड़ के बीच झगड़ा हुआ। फरियादिया भूरीबाई पति अनिल सिंगाड़ के अनुसार, जब वह अपने खेत में खाद उड़ा रही थी, तभी उसके ससुर सोमला सिंगाड़ का रास्ते को लेकर आरोपी भैरूलाल से विवाद हुआ। इस दौरान भैरूलाल ने सोमला को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठकर पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 856/2021 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। इस प्रकरण की विवेचना निरीक्षक संजय रावत द्वारा की गई, जिन्होंने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अदालत का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश, पेटलावद जिला झाबुआ माननीय श्री मनोहरलाल पाटीदार ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर आरोपी भेरूलाल पिता मांगू मेडा (उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील एवं थाना पेटलावद, जिला झाबुआ) को धारा 304 भाग 1 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की भूमिका

इस महत्वपूर्ण प्रकरण में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक श्री प्यारेलाल चौहान ने किया, जिन्होंने सशक्त तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस फैसले से यह संदेश जाता है कि कानून के प्रति कोई भी अपराधी बच नहीं सकता और अपराधियों को उनके कृत्य की सजा अवश्य मिलेगी

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