सुश्री तन्वी हुड्डा के निर्देशन में होटल, ढाबों की संघन तलाशी एवं छापामार कार्यवाही की जा रही है

शराब दुकानों पर अवैध अहातों के संचालन पर रोकथाम के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही  


झाबुआ.  3  मई, 2023

जिला कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा शराब दुकानों पर अवैध अहातों के संचालन पर कठोर कार्यवाही एवं विभिन्न स्थानों, होटल, ढाबों की संघन तलाशी एवं छापामार कार्यवाही की जा रही है।

 राज्य शासन द्वारा प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से समस्त अहातों को बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं अर्थात किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी, अहाते एव शॉपबार की स्थापना अनुमत नहीं होगी। उक्त निर्देशों के पालन में जिला झाबुआ में संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर संचालित अहातों को पूर्णतः बन्द किया गया है। जिले के आबकारी अमले द्वारा मदिरा दुकानों पर निरन्तर निगरानी निरीक्षण किये जा रहे हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अनियमितता पाए जाने पर माह अप्रैल में 17 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर आरोपियों के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

अवैध अहातों के संचालन पर रोकथाम के लिए विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।


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