अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विस्तार अधिकारी पेटलावद एवं बीज निरीक्षक झाबुआ की संयुक्त टीम द्वारा कृषि बीज दुकान औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की गई
राणापुर में नायब तहसीलदार द्वारा कृषि विक्रेताओं की दुकान का निरीक्षण किया गया
झाबुआ. 20 जून 2023। पेटलावद की कृषि बीज दुकान चौधरी एजेंसी प्रो. नन्दलाल पिता नरायण चौधरी निवासी रायपुरिया की दुकान से कपास बीज बी.जी.-2 मार्केट मूल्य 853/- रूपये मार्केट किमत उक्त प्रो. द्वारा कृषकों से वही बी.जी.-2 2000/- रूपये में बेचा जा रहा था।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद एवं विस्तार अधिकारी पेटलावद एवं बीज निरीक्षक झाबुआ की संयुक्त टीम द्वारा भ्रमण के दौरान एवं किसानों की शिकायत के आधार पर दुकान का औचक निरीक्षण कर पाया कि प्रो. नन्दलाल चौधरी के द्वारा कपास बीज बी. जी.-2 का वास्तविक मूल्य से अधिक 2000/- रूपये में बेचा जा रहा था। मौक पर कृषक ग्राहक राकेश पिता शांतीलाल डोडियार निवासी लुकीपाडा, तहसील बाजना व पंकज पिता लक्ष्मण डाबी निवासी गढी कटारा खूर्द, तहसील बाजना से मौके पर वास्तविक किमत से अवैध रूप से 2000/- रूपये लिये जा रहे थे।
अवैध रूप से लिए जा रहे रुपए की पुष्टि दुकान के मुनिम सुरेश पिता नाथु गरवाल द्वारा की गई तथा स्वीकार किया गया कि उक्त बीज के पैकेट रूपये 2000/- में विक्रय किये जा रहे है। मौके पर कृषको एवं दुकान के मुनिम के कथन लिये गये एवं मौका पंचनामा बनाया गया। मौके पर जब्त राशी व दुकान को राजस्व विभाग की टीम द्वारा नियमानुसार सील की गई। कृषि विभाग के वरिष्ट कृषि अधिकारी पेटलावद एवं बीज निरीक्षक झाबुआ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रो. नन्दलाल पिता नारायण चौधरी के विरूद्ध पुलिस थाना पेटलावद में एफआईआर दर्ज की गई।
नायब तहसीलदार राणापुर द्वारा भी कृषि विक्रेताओं की दुकान का निरीक्षण कर उन्हें हिदायत दी गई: राणापुर के कृषि विक्रेताओं के द्वारा अमानक खाद बीज या मूल्य से अधिक राशि ली जाती है आदि प्रकार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। शिकायतों के संबंध में कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार राणापुर कृषि विभाग के अधिकारी पटवारी और अन्य लोगो के संयुक्त दल साथ माहेश्वरी कृषि सेवा केंद्र, श्री शीला मार्केटिंग, अग्रवाल एग्रो एजेंसी, अग्रवाल किराना स्टोर, आदिवासी कृषि सेवा केंद्र, तुलसी एग्रो एजेंसी, सेठिया कृषि सेवा केंद्र आदि कृषि विक्रेताओं की दुकान का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान स्टाक रजिस्टर, बिल बुक एवं अन्य कृषि सामग्री को देखा गया। साथ में अमानक खाद बीज नहीं बेचने व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य न लेने व खाद बीज से साथ अन्य उत्पाद न देने की हिदायत देते हुए कहा की ऐसा किए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।सभी विक्रेताओं को भविष्य में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी अमानक बीज या खाद या अन्य कृषि सामग्री का विक्रय नहीं करने की हिदायत दी गई।



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