पेटलावद. जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु नवागत कलेक्टर महोदया झाबुआ कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना एवं श्री मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में कार्यवाही की गई। मदिरा धारण, परिवहन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 14.03.2024 को मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर एक सफेद रंग की कार जिसका नंबर MP 13 TA 7077 को ग्राम भेसोला से सारंगी की तरफ आ रही थी।
उक्त सूचना पर संयुक्त आबकारी टीम द्वारा ग्राम उंडवा (कसारबर्डी) में सामने से आती हुई कार को रोकने का प्रयास किया किन्तु ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से कच्चे रोड की तरफ मोड़ दी एवं गाड़ी छोड़कर भाग गया, मोके पर उक्त वाहन की तलाशी लेने पर कुल 40 पेटी पॉवर 10000 सुपर स्ट्रांग बियर (कुल- 480.0 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर आबकारी द्वारा कब्जे मे ली गई। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 1,15,200/- है। एवं एक वाहन जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 8,50,000/- रुपये है ।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई।
आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, योगेश दामा, विकास वर्मा, आबकारी स्टाफ कुसुम डामोर, लालचंद गेहलोत, कुँवर सिंह डावर एवं सुश्री नीलम मकवाना का उल्लेखनीय योगदान रहा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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