आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जाएगा

कार्य में लापरवाही करने पर तीन ग्राम पंचायत सचिव निलंबित
30 मार्च 2023

झाबुआ. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव  के आदेश दिनांक 30  मार्च मे श्री दीवान सिंह डामोर, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नरवालिया, जनपद पंचायत झाबुआ, श्री गोविंद  तवर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत उमरी , जनपद पंचायत झाबुआ, श्री दिनेश भाबोर, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नल्दीछोटी, जनपद पंचायत झाबुआ, को शासन की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के ई केवाईसी/ ऑनलाइन फॉर्म के कार्य संपादन में रूचि नहीं लेने, पंचायत मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने में किसी भी प्रकार  के प्रयास नहीं करने, मनरेगा के निर्धारित लेबर बजट का लक्ष्य पूर्ण नहीं करने हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । किंतु तीनों ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। सीईओ जिला पंचायत श्री वैष्णव ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीनों ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की अवधि में इन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत झाबुआ रहेगा और विभागीय जांच की गई है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जाएगा ।   


                 

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